चमोली। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून से जारी अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जिले की समस्त नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों (नगर पंचायत नंदा नगर और बद्रीनाथ को छोड़कर) की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु रोस्टर जारी कर दिया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्था0नि0) को अपने नियंत्रणाधीन निकायों की मतदाता सूचियों का इस विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त संबधित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर कार्यक्रम प्रकाशित कराने के निर्देश दिए है।
पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि निर्धारित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों के नाम निर्वाचन नामावली में सम्मलित करने और पुनरीक्षण के पश्चात तैयार निर्वाचक नामावलियों को ही आगामी सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचनों में प्रयुक्त करने के निर्देश जारी किए है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु जारी रोस्टर के अनुसार 02 से 06 नवंबर तक नगर निकायवार संगणकों (बीएलओ), पर्यवेक्षकों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तद्संबधी जानकारी प्राप्त की जाएगी। 07 से 09 नवम्बर तक प्रशिक्षण अवधि रहेगी तथा 14 नवंबर से 08 दिसंबर तक संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। 09 से 13 दिसंबर तक प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार की जाएगी। 14 दिसंबर से 07 जनवरी 2024 तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एंट्री व फोटो स्टेट का कार्य किया जाएगा। 08 जनवरी तक निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन कराया जाएगा। दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि 09 जनवरी से 15 जनवरी तक तथा 16 से 22 जनवरी तक दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 23 जनवरी से 01 फरवरी तक पूरक सचियों की तैयारी व मुद्रण करते हुए 02 फरवरी को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन कराया जाएगा।