ग्रेटर नोएडा, 10 अगस्त (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्युनल ने यूपी रेरा की संपूर्ण बेंच के उस आदेश को बदल दिया है, जिसमें संपूर्ण बेंच ने वर्धमान इंफ्रा डेवलपर्स के छह खरीदारों को बिल्डर-बायर्स करार की तिथि के तीन साल बाद से कब्जे में देरी पर जुर्माना देने का आदेश दिया था। ट्रिब्युनल ने आदेश दिया है कि जिन खरीदारों के करार में कब्जा देने की तिथि दी है, उसी से कब्जे में देरी का जुर्माना दिया जाएगा। आदेश के बाद से खरीदार खुश हैं।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा-वन में वर्धमान इंफ्रा डेवलपर्स का वर्धमान अल्फा स्क्वायर प्रोजेक्ट है, जो अभी निर्माणाधीन है और यहां सैकड़ों खरीदार फंसे हैं। किसी खरीदार ने वर्ष 2013 में तो किसी ने वर्ष 2020 में बुकिंग की थी। खरीदार महेश गर्ग ने वर्ष अक्तूबर 2020 में दो यूनिट, सुनील गुप्ता ने सितंबर 2020 में तीन यूनिट और सुचि अग्रवाल ने सितंबर 2020, देवेंद्र कुमार दीक्षित ने जून 2013, साहुकारी भाग्यवती ने सितंबर, 2013 और लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन सचदेव ने नवंबर 2014 में एक-एक यूनिट की बुकिंग की थी। बिल्डर ने खरीदारों के साथ करार में कब्जा देने का समय दिया था। सुनील गुप्ता, महेश गर्ग व सुचि अग्रवाल को 31 मार्च 2021 तक कब्जा देने का वादा किया था, जबकि देवेंद्र को मई 2015, साहुकारी भाग्यवती को मार्च 2016 और नितिन सचदेव को मई 2017 तक कब्जा देने का वादा किया था। कब्जा नहीं मिलने पर खरीदारों ने यूपी रेरा में शिकायत की। प्रोजेक्ट के अन्य खरीदारों ने भी शिकायत की थी।
खरीदारों के अधिवक्ता ऋषींद्र विक्रम सिंह ने बताया कि खरीदारों की शिकायत पर यूपी रेरा की संपूर्ण बेंच ने सुनवाई की। काफी खरीदारों के करार में कब्जा देने की तिथि नहीं थी, जिस पर बेंच ने करार होने की तिथि से तीन साल बाद कब्जा देने की तिथि मानकर आदेश जारी कर दिया। बेंच ने बिल्डर को कब्जा देने और बुकिंग के तीन साल बाद से कब्जे में देरी का जुर्माना देने का आदेश दिया। जिन खरीदारों के करार में कब्जा देने की तिथि थी, उनमें से छह खरीदारों ने ट्रिब्युनल में आदेश को चुनौती दी। अब ट्रिब्युनल ने संपूर्ण बेंच के आदेश को पलट दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि अब कब्जा देने की तिथि से बिल्डर को जुर्माना देना होगा। खरीदारों ने कब्जा देने के आदेश को चुनौती नहीं दी थी।
प्रोजेक्ट के अन्य खरीदारों में भी जगी उम्मीद
वर्धमान अल्फा स्क्वायर प्रोजेक्ट के सैकड़ों खरीदारों को बिल्डर ने कब्जा देने का समय दिया था। ट्रिब्युनल के इस आदेश से इन खरीदारों में भी एक उम्मीद जगी है। उनको पूरा जुर्माना मिल सकेगा। खरीदारों ने बताया कि यूपी रेरा की संपूर्ण बेंच के फैसले से काफी खरीदारों को एक से दो साल का जुर्माना नहीं मिल रहा था।