देहरादून। सहायक महानिरीक्षक निबन्धक देहरादून संदीप श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि उपनिबंधक कार्यालय विकासनगर प्रथम जिला देहरादून में प्रथम पक्ष ध्यान सिंह, बाबू सिंह, सुमेरचन्द एवं कश्मीरी लाल पुत्रगण स्व० अतरू सिंह निवासी दूधई पो० कोटी तहसील विकासनगर जिला देहरादून (विक्रेतागण) व बाबूलाल की सहमति के द्वारा द्वितीय पक्ष मनोज कुमार पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम व पो० पौंधा, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून को भूमि खाता संख्या 231 खसरा संख्या 207 मिध्0.1050, 216मिध्0.1050, 224 मिध्0.0400, 777 मिध्0.016 कुल रकबा 0.2660 हैक्टेयर मौजा कण्डोली तहसील विकासनगर के सम्बन्ध में विक्रय विलेख पंजीकृत व दर्ज कराया गया है। जिसका क्रमांक 11502 वर्ष 2023 है। उक्त विलेख के सम्बन्ध में तहसीलदार, विकासनगर द्वारा प्त्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि न्यायालय अपर कलेक्टर, देहरादून द्वारा अपने वाद सं. 49ध्88-89 दिनांक 17.02.1989 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 207 मिध्0.1050, 216मिध्0.1050, 224 मिध्0.0400, 777 मिध्0.016 कुल रकबा 0.2660 हैक्टेयर भूमि को ग्राम सभा मे दर्ज होने बाबत आदेश पारित किये गये है।
उक्त पत्र के संज्ञान पर उपनिबंधक विकासनगर प्रथम जिला देहरादून ने विलेख संख्या 11502ध्वर्ष 2023 का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि न्यायालय अपर कलेक्टर देहरादून पारित उक्त आदेश की पक्षकारों द्वारा अवहेलना करते हुए खाता संख्या 231 खसरा संख्या 207 मिध्0.1050, 216मिध्0.1050, 224 मिध्0.0400, 777 मिध्0.016 कुल रकबा 0.2660 हैक्टेयर मौजा कण्डोली जो कि ग्राम समाज की भूमि है का अन्तरण झूठा बयान एवं कूटरचित विलेख द्वारा अन्तरित किये जाने का प्रयास किया गया है। प्रकरण में उप निबंधक विकासनगर प्रथम जिला देहरादून रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 82, 83 एवं नियम 379 के अन्तर्गत सम्बन्धित थाना विकासनगर में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।