देहरादून। जस्टिस रितु बाहरी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने बाद गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(सेनि), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जस्टिस बाहरी से यूसीसी सहित अनेक बिन्दुओं पर चर्चा की और जस्टिस बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने पर बधाई दी।
कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा कि यदि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के अनुरूप काम करना है तो यूसीसी को लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि देश में शादी, तलाक, प्रॉपर्टी में बंटवारा, बच्चा गोद लेने जैसे विषयों पर यूसीसी जैसा कानून बेहद जरूरी है।
कैबिनेट मंत्री महाराज ने कहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। साथ संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा कहता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानून को लागू करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में यूसीसी देश की एकता, अखंडता और लिंग भेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने यूसीसी को लेकर एक ऐतिहासिक काम किया है। जो देश के लिए एक नजीर बनेगा।